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हरियाणा के युवाओं की बल्ले बल्ले, अब प्राइवेट नौकरियों में मिलेगा 75 फ़ीसदी का आरक्षण

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चंडीगढ़ ।  हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की 75 फीसदी नौकरियां अब हरियाणा वासियों के लिए होंगी. बुधवार को राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में इस विधेयक को पारित किया गया था. निजी क्षेत्रों की 19 से ज्यादा कर्मचारियों वाली प्रत्येक कंपनी, सोसाइटी, उद्योग, फर्म और ट्रस्ट की 50,000 से कम वेतन की नौकरियां इस नए कानून के दायरे में होंगी. उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री होने के अधिकार से विधानसभा में यह विधेयक पेश किया था. बता दें कि इस कानून का लाभ केवल हरियाणा के डोमिसाइल धारक नौजवानों को ही मिलेगा. प्राइवेट कंपनियों से ली जाएगी कर्मचारियों की जानकारी कंपनियों को 3 महीने के अंदर अंदर सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर करके यह बताना होगा कि उनके यहां 50,000 तक के वेतन के कितने पद हैं. कंपनियों को यह सूचना भी देनी होगी की इन पदों पर हरियाणा के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं. पोर्टल पर यह जानकारी दिए बिना कंपनियां नई भर्तियां नहीं कर पाएंगी. निजी कंपनियों को छूट प्रदान की गई है कि यदि वह चाहे तो 1 जिले से 10% से अधिक कर्मचारी रखने पर रोक लगा सकती हैं. मान लीजिए कि ...